Kabir Antyeshti Anudan Yojana: कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की शुरुआत बिहार सरकार के माध्यम से गरीब परिवारों के लिए इस योजना की शुरुआत की की है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों को किसी भी सदस्य का देहांत या मृत्यु हो जाता है। तो इसके लिए सरकार के माध्यम से मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर ₹3000 की एक मुफ्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत केवल बीपीएल परिवार को कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का ही लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 10 वर्ष में जो अधिक समय से बिहार में निवास कर रहे हैं। उन्हें ही केवल इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
यदि आप सभी उम्मीदवार बिहार राज्य के निवासी हैं। तो आप सभी लोगों के पास यदि बीपीएल कार्ड है। तो आप लोगों को इस योजना के माध्यम सेबीपीएल परिवार को किसी भी आयु के सदस्य की अगर मृत्यु होती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के माध्यम से ₹3000 दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में ₹15000 की राशि दी जाए पांच अनुदान प्राप्त के लिए भेज दी जाती है। यदि आप सभी उम्मीदवार इस योजना के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं। तो नीचे दिए गए प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
Kabir Antyeshti Anudan Yojana
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना को बिहार सरकार के माध्यम से गरीब परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार को किसी भी सदस्य का देहांत या मृत्यु हो जाता है। तो राज्य सरकार के द्वारा मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर ₹3000 की एक मुफ्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के माध्यमसे या राशि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहले से ही ₹15000 के राष्ट्रीय पांच अनुदान भुगतान के लिए भेज दी जाती है।
इसी तरह नगर पंचायत को ₹30000 को ₹60000 और नगर निगमन को ₹90000 की राशि पहले ही भेज दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 2024 में लाभार्थियों को इस योजनाको ₹3000 कर दिया गया है। पहले इस योजना के माध्यम से ₹1500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी।
Department Name | समाज कल्याण विभाग |
Post Name | Kabir Antyeshti Anudan Yojana |
State | Bihar |
लाभ | 3000 रूपए की राशि |
लाभार्थी | राज्य के बीपीएल परिवार |
उद्देश्य | दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना |
Kabir Antyeshti Anudan Yojana का उद्देश्य
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य किसी भी परिवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में सरकार के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों के राज्य सरकार के द्वारा ₹3000 की एकमुश्त राष्ट्रीय प्रधान की जाती है। जिसके माध्यम से दैनिक जरूरत को पूरा करने में प्रयास साधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में परिवार की सदस्य की मृत्यु हो जाती है। तो मृतक के दांह संस्कार के लिए ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिसके माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा कबीर अंत्येष्टिअनुदान योजना के तहत दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Kabir Antyeshti Anudan Yojana: कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन – click here
Kabir Antyeshti Anudan Yojana के लाभ
- बिहार सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है।
- बीपीएल परिवारों को सदस्य की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर ₹3000 की आर्थिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है।
- इस योजना के माध्यम से प्रत्येक पंचायतसे ₹15000 की राशि पांच अनुदान भुगतान राशि भेज दी जाती है।
- पंचायत को ₹30000 पर नगर परिषदों को ₹60 हजार रुपए और नगर निगमन को ₹90000 की आर्थिक सहायता पहले से ही भेज दी जाती है।
- ₹3000 की आर्थिक सहायता मौर्य कराई जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत लाखों परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाता है।
Kabir Antyeshti Anudan Yojana के योग्यता
- उम्मीदवार बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को केवल लाभ दिया जाएगा।
- 10 साल से अधिक बिहार राज्य का निवासी रहे नागरिक को इस योजना के केवल पात्र होगी।
Kabir Antyeshti Anudan Yojana के आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- खुद का फोटो
- बैंक खाता पासबुक
- पहचान पत्र
Kabir Antyeshti Anudan Yojana में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
अगर आप सभी कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं। तो नीचे दिए गए प्रक्रिया के माध्यम से आप सभी उम्मीदवार इस योजना में आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको ई सुविधा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय समाज कल्याण के विभाग के official website – http://esuvidha.bihar.gov.in/ पर जाना होगा।
- इसके बाद Home page पर क्लिक करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन के option पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको वहां पर अलग-अलग योजनाएं दिखाई देंगे।
- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के option का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फार्म खोल कर आ जाएगा।
- आवेदन फार्म में अपनी योजना का चयन करना होगा।
- इसके बाद अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैक अपलोड करना होगा।
- आपको जानकारी को अच्छे से चेक करना होगा।
- इसके बाद सबमिट कर देना है।
- इस तरीके से आप सभी उम्मीदवारी से योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर पाएंगे।
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